NHAI ने अपने गाइडलाइन में यह बदलाव किया है। एनएचएआई ने नई एसओपी जारी कर दी है। जिसमें अब किसी भी वाहन चालक को फास्टैग को अपने विंडस्क्रीन पर ही लगाना होगा। अगर वह गलती से फास्ट टैग को अपने हाथ से दिखता है तो उसको डबल टोल टैक्स देना होगा।