लेह जिले में सुरक्षा कारणों से हाई अलर्ट घोषित किया गया है और धारा 144 लागू कर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने सभी सभाओं को गैरकानूनी बताया है। सुरक्षा बल बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर तैनात किए गए हैं और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।