अपडेटेड 11 January 2026 at 11:01 IST

Elon Musk के X ने अश्लील कंटेंट पर मांगी माफी, 3500 पोस्ट और 600 अकाउंट डिलीट, कहा- कानून के हिसाब से करेंगे काम

एक्स ने Grok AI से बनने वाले अश्लील कंटेंट पर अपनी गलती मानी है। इसके साथ ही एक्स से 3500 पोस्ट ब्लॉक किए गए और 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट किए गए हैं। भारत के कानूनों का पालन करने का हवाला देते हुए जानें एलन मस्क के एक्स ने क्या कुछ कहा?

Elon Musk X India law
Elon Musk के X ने मांगी माफी | Image: X

Grok AI obscene content : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अश्लील कंटेंट से जुड़े विवाद पर भारतीय कानूनों का पालन करने का भरोसा दिया है, साथ ही अपनी गलती भी मानी है। X ने अपने ग्रोक एआई टूल से जुड़े अश्लील और यौन रूम में आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर ये गलती मानी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक,  कंपनी ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि वह देश के सभी कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करेगी। इसके साथ ही X ने करीब 3,500 पोस्ट और 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। यानी अब X अश्लील तस्वीरों की इजाजत नहीं देगा।

X के AI टूल Grok से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर ये मामला उठाया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया कि, GROK से अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री तैयार की गई और उसे बढ़ावा मिला। इसके बाद X ने करीब 3,500 आपत्तिजनक पोस्ट ब्लॉक की हैं और 600 से ज्यादा अकाउंट्स को डिलीट किया है। कंपनी ने आगे ऐसे किसी भी अश्लील कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर अनुमति न देने की बात कही है। 

X और भारत सरकार में क्या बातचीत हुई

दरअसल, 7 जनवरी को केंद्र सरकार ने एक्स के ग्रोक से जुड़े अश्लील कंटेंट पर की गई कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मांगी थी। जिसके बाद कंपनी ने रिपोर्ट दी लेकिन सरकार ने उसे अधूरा बताया। जिसके बाद एलन मस्क के नेतृत्व वाली प्लेटफोर्म एक्स ने IT मंत्रालय को बताया कि, 'वह भारतीय कानूनों और गाइडलाइंस का सम्मान करता है, भारत उसके लिए जरूरी बाजार है। एक्स ने भ्रामक जानकारी और बिना सहमति वाले यौन कंटेंट के खिलाफ अपनी सख्त नीतियों का भी जिक्र किया।  

एक्स को लगाई कड़ी फटकार

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक्स को IT एक्ट 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत जरूरी ड्यू डिलिजेंस में कमी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद मंत्रालय ने 72 घंटे में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। जिसमें अनुपालन उपायों और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारियों का ब्योरा देना होगा।   

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 11 January 2026 at 11:01 IST