Sim Card Rules Change: आज से सिम कार्ड को लेकर बदला नियम, अब 9 नंबर से ज्यादा नहीं चला पाएंगे, जानिए 10वें सिम लेने की ट्रिक

Sim Card Rules Change: आज 24 अगस्त 2026 से भारत में सिम कार्ड को लेकर नए नियम लागू हो गया है। नए नियम के तहत इसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई है।

sim card rules
sim card rules | Image: Republic World

Sim Card Rules Change: आज 24 अगस्त 2026 से भारत में सिम कार्ड को लेकर नए नियम लागू हो गया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश की सुरक्षा को देखते हुए नए नियम लागू किया है। अभी तक देश में एक व्यक्ति अपने नाम पर अनेक सिम कार्ड ले सकता था। लेकिन नए नियम के तहत इसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई है।   

क्या है नया नियम 

दूरसंचार विभाग के नए नियम के तहत अब देश में कोई यूजर 9 सिम कार्ड से अधिक सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा। ऐसे में अगर कोई यूजर पहले से ही 9 सिम कार्ड खरीद चुका है तो अब वह 10वां सिम नहीं खरीद पाएगा। हां अगर खरीदे हुए 9 नंबर से कोई एक नंबर बंद हो चुका है तब वह यूजर नया 10वां सिम खरीद पाएगा। 

DoT ने यह भी बताया है कि 9 नंबर की संख्या में यूजर के प्रीपेड और पोस्टपेड के साथ सभी कंपनियों के नंबर की संख्या शामिल होगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपने मुंबई से जियो का सिम लिया हुआ है और दिल्ली से एयरटेल का पोस्टपेड नंबर, इसी के साथ आपके पास बीएसएनएल का भी एक नंबर भी है और आपके बेटे का VI नंबर भी आपके नाम पर है। इस प्रकार से आपके नाम से 4 अलग अलग कंपनियों के नंबर चल रहे हैं।   

इसके साथ ही अब जब कोई यूजर नया नंबर खरीदेगा तो उसको सिम कार्ड के साथ मिलने वाले CSF फॉर्म में भी अपने नाम पर चल रहे मोबाइल नंबरों की संख्या की जानकारी देनी होगी।  

Advertisement

यूजर्स के सभी नंबर की जानकारी DoT के पास है 

दूरसंचार विभाग ने यह भी बताया है 9 सिम से अधिक सिम रखने वालों की जानकारी दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर उपलब्ध है। टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करने में DoT ने विशेष व्यवस्था भी की उपलब्ध करा दी है। इसके बाद भी अगर कोई 10वां सिम लेगा तो वो नबर सस्पेंड हो जाएगा।  

देश के इन राज्यों में लागू नहीं होगा यह नियम 

दूरसंचार विभाग के यह नए नियम जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में लागू नहीं होंगे, क्योंकि देश के इन राज्यों में पहले से ही सुरक्षा कारणों से एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ 6 सिम रखने की अनुमति है।  

Advertisement

अपने नाम पर कितने नंबर है? 

दूरसंचार विभाग की ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) ऐप पर जाकर आप भी अपने नाम पर चल रहे नंबर की जांच कर सकते हैं। 

इसे भी पढ़ें- UPI ऐप में एक ही जगह दिख जाती है पूरे महीने भर की सारी ट्रांजैक्शन्स

Published By:
 Kritarth Sardana
पब्लिश्ड