अपडेटेड 29 February 2024 at 18:46 IST
WFI में फिर महासंग्राम, बजरंग पूनिया ने कुश्ती महासंघ के न्योते को ठुकराया, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
संजय सिंह के बतौर WFI अध्यक्ष पहलवानों के लिए ट्रायल कराने के ऐलान के बाद विवाद बढ़ गया है। बजरंग पूनिया ने WFI के तहत चयन ट्रायल में उतरने से इंकार कर दिया है।
- खेल समाचार
- 2 min read

Bajrang refuses to appear in the selection trial under WFI: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) में एक बार फिर महासंग्राम देखने को मिल रहा है। भारतीय दिग्गज पहलवान बजरंग पूनिया ने आगामी नेशनल ट्रायल में भाग लेने के भारतीय कुश्ती महासंघ के न्योते को ठुकरा दिया है।
इतन ही नहीं बजरंग पूनिया की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में आपात संयुक्त याचिका दायर करके 10 और 11 मार्च को WFI की ओर से आयोजित होने वाले सिलेक्शन ट्रायल पर रोक लगाने की मांग किए जाने की भी खबर सामने आई है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने बुधवार, 28 फरवरी को अदालत की शरण ली है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बजरंग ने याचिका दायर करने की पुष्टि नहीं की, लेकिन भारतीय कुश्ती पर सरकार की चुप्पी पर सवाल दागे हैं।
पिछले दो महीने से रूस में अभ्यास कर रहे बजरंग ने पीटीआई से कहा कि अगर ट्रायल संजय सिंह की अगुवाई वाली WFI करा रही है तो वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। बजरंग ने कहा-
Advertisement
अगर मुझे ट्रायल में भाग नहीं लेना होता तो मैं अपने अभ्यास पर 30 लाख रुपए खर्च नहीं करता, लेकिन निलंबित WFI ट्रायल कैसे करा रहा है। सरकार इसे मंजूरी कैसे दे सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा निलंबित खेल ईकाई ट्रायल का ऐलान कैसे कर सकती है। सरकार क्यों चुप है। अगर एडहॉक कमेटी या सरकार ट्रायल कराएगी तो ही हम इसमें भाग लेंगे।
बता दें कि खेल मंत्रालय की ओर सस्पेंड किए गए WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से पिछली बातों को भुलाकर ट्रायल में भाग लेने के लिए कहा था। बजरंग ने इस पर कहा कि वो अकेले नहीं बल्कि, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी ट्रायल में नहीं उतरेंगी। उन्होंने कहा कि ये हमारा संयुक्त फैसला है। इसमें हम साथ हैं। साक्षी और विनेश से इस बारे में संपर्क नहीं हो सका है।
Advertisement
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : DINESH BEDI
पब्लिश्ड 29 February 2024 at 18:44 IST