अपडेटेड 17 October 2025 at 08:43 IST

विराट कोहली ने लंदन में बसाया घर, क्या इस वजह से बड़े भाई के नाम कर दी करोड़ों की प्रॉपर्टी? जानें सच

Virat Kohli Gurugram Property: विराट कोहली ने गुरुग्राम स्थित अपने विशाल बंगले की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) अपने बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है। डीएलएफ सिटी फेज-1 में स्थित इस आलीशान संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है।

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reason behind virat kohli handed over his gurugram property to brother vikas kohli know what is GPA
विराट कोहली ने बड़े भाई को क्यों दिया GPA? | Image: Instagram
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Virat Kohli Gurugram Property: टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने से पहले एक ऐसा फैसला लिया, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में हैं। लंबे समय बाद मैदान पर वापसी करने से पहले उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर दी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विराट ने ऐसा क्यों किया।

ये तो जगजाहिर है कि विराट कोहली अब पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ ज्यादातर लंदन में रहते हैं। T20I और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद से उन्होंने लंदन में ही ज्यादा समय बिताया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होने से पहले वो दिल्ली पहुंचे और यहां आते ही उन्होंने अपनी गुरुग्राम वाली प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम सौंप दी।

विराट ने बड़े भाई को क्यों दिया GPA?

विराट कोहली ने गुरुग्राम स्थित अपने विशाल बंगले की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) अपने बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है। डीएलएफ सिटी फेज-1 में स्थित इस आलीशान संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह फैसला व्यावहारिक कारणों से लिया गया है। कोहली, जो फिलहाल अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और अपने दो बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं, भारत में संपत्ति से जुड़ी कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं से बचना चाहते थे। पावर ऑफ अटॉर्नी देने से उनके भाई को उसकी ओर से संपत्ति का प्रबंधन, रखरखाव या यहां तक ​​कि लेन-देन करने की अनुमति मिल जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उसकी अनुपस्थिति में नियमित प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें।

पॉवर ऑफ एटर्नी क्या है?

पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) एक कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है, किसी अन्य व्यक्ति, जिसे एजेंट कहा जाता है, को संपत्ति, वित्त या कानूनी मामलों में अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। इस दस्तावेज के तहत दिए गए अधिकार सामान्य प्रबंधन से लेकर विशिष्ट लेनदेन तक हो सकते हैं।

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उदाहरण के लिए, अगर कोई संपत्ति का मालिक विदेश में रहता है और भारत में किसी विश्वसनीय रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करता है, तो वह रिश्तेदार (एजेंट) संपत्ति से जुड़ी गतिविधियां जैसे संपत्ति को बेचना, पट्टे पर देना या उसका रखरखाव कर सकता है। ऐसी सभी गतिविधियां मालिक द्वारा की गई गतिविधियों के समान ही कानूनी रूप से मान्य होती हैं।

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Published By : Ritesh Kumar

पब्लिश्ड 17 October 2025 at 08:35 IST