Yuvraj Singh: पर्सनैलिटी राइट्स मामले में युवराज सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली HC पारित करेगा अंतरिम आदेश, जानें पूरा मामला
Yuvraj Singh: दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के लिए पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़े मामले में राहत की खबर आई है। कोर्ट ने युवराज से संबंधित इंटरनेट पर मौजूद सभी अपमानजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है।
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Yuvraj Singh: टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के लिए पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़े मामले में राहत की खबर आई है। बुधवार, 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने युवराज से संबंधित इंटरनेट पर मौजूद सभी अपमानजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह भी बताया कि युवराज के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए सभी आपत्तिजनक पोस्ट अगले 48 घंटे के भीतर हटाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
जज ज्योति सिंह की सुनवाई में फैसला
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके नाम, छवि और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं के कथित अनधिकृत उपयोग के खिलाफ अपने व्यक्तित्व अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग करने की याचिका पर सुनवाई की थी। युवराज के वकील ने बताया कि जज को बताया कि उनसे संबंधित आपत्तिजनक दो लिंक पहले ही हटा दिया गया है।
वकील ने आगे बताया कि सिंह के बिना किसी अनुमति के उनके व्यक्तित्व गुणों का उपयोग करके लाभ कमाने के लिए समान बेचा जा रहा है। उन्होंने कथित तौर पर क्रिकेटर को महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी देने वाले रेडिट पोस्ट का भी उल्लेख किया, जिसने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं।
मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को
युवराज सिंह ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई व्यक्ति और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माल बेचने और सामग्री प्रकाशित करने के लिए प्राधिकरण के बिना उनके नाम, छवि और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।