Uttar Pradesh: महिला की हत्या के जुर्म में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में महिला की हत्या के जुर्म में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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Couple Arrested In Chennai For Forcing Minor Daughter Into Prostitution
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: X/Representational

Uttar Pradesh: बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला की हत्या के करीब सात वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव के उमेश चंद्र वर्मा ने एक फरवरी 2020 को मामला दर्ज कराया था जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी की रात में कुछ अज्ञात लोग उनके घर में घुसे और बेटी अंशु वर्मा और पत्नी बिंदु देवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में बिंदु देवी की मौत हो गई जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद संदीप वर्मा और उसके दो भाइयों बब्लू और पिंटू वर्मा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

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 Kajal .
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