Published 12:07 IST, August 28th 2024
अब अश्लील पोस्ट करने वालों को सीधा उम्रकैद, यूपी सरकार ने मंजूर की नई सोशल मीडिया पॉलिसी
उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी या फिर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
UP New Social Media Policy: योगी सरकार की ओर से मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट या फिर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के प्रावधान हैं। इसके तहत अभद्र, अश्लील समेत अन्य तरह के पोस्ट करने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देने की व्यवस्था की गई है।
मालूम हो कि अब तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर आईटी एक्ट की धारा 66ई और 66एफ के तहत कार्रवाई होती थी। लेकिन अब यूपी सरकार नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। नई नीति के अंतर्गत दोषी पाए जाने वालों पर तीन साल से लेकर उम्रकैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में कंटेंटे क्रिएटर्स को अब काफी सावधानी बरतते हुए कंटेट बनाना होगा जो कि अभद्र और राष्ट्रविरोधी न हो।
योगी सरकार क्यों लाई नई पॉलिसी?
सरकारी योजनाओं की जानकारी और उन्हें जनता तक पहुंचाया जा सके इसलिए यूपी सरकार यह नई पॉलिसी लेकर कर आई है। इसके तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन दिया जाएगा, जिससे की वह प्रोत्साहित हों। इस कदम से सरकार को उम्मीद है कि युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिल पाएगा।
विज्ञापन का लाभ लेने के लिए 4 कैटेगरी में बांटे गए कंटेंट प्रोवाइडर
डिजिटल मीडिया पालिसी के तहत एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को चार कैटेगरी में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रतिमाह विज्ञापन दिया जाएगा। वहीं यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट के लिए भुगतान करने की अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है।
Updated 12:07 IST, August 28th 2024