UP: नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद

महराजगंज की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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Bombay High Court
File photo for imprisonment. | Image: Shutterstock

UP: महराजगंज की एक स्थानीय अदालत ने साल 2016 में एक नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय वकील विजय नारायण सिंह ने बुधवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने मंगलवार को जिले के बरगदवा थाना क्षेत्र में हैदर (20) को 14 वर्षीय एक दलित लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया।

सिंह ने कहा कि न्यायाधीश ने दोषी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 28 अगस्त 2016 को हुई थी। बलात्कार पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर हैदर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 376 (बलात्कार) के साथ-साथ 3(2)5 एससी/एसटी अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराएं भी शामिल थीं।

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Published By:
 Priyanka Yadav
पब्लिश्ड