अपडेटेड 19 July 2024 at 20:49 IST
UP News: स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा भगोड़ा घोषित, MP-MLA कोर्ट ने लगाई फटकार
UP News: MP-MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
- भारत
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Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पुत्री बदायूं से पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य सहित अन्य तीन के विरुद्ध दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 82 जारी करने के आदेश दिए हैं।
इसका मतलब, आपको बता दें कि MP-MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
ये है मामला
एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से संबंधित विवादित प्रकरण में मौर्य समेत अन्य तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 जारी कर दिया है।
इससे पहले मौर्य परिवार इसी मामले को लेकर MP-MLA कोर्ट के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे, जहां न्यायधीश जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्य को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सुबूत है, आपको वापस MP-MLA कोर्ट ही जाना होगा। लेकिन बावजूद इसके मौर्या परिवार उच्च न्यायालय को ही दोषी मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, जहां मौर्य द्वारा पेश इस मामले को गंभीरता से ही नहीं लिया गया।
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अप्रैल में जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट
असल में ये मामला संघमित्रा मौर्य से जुड़ा है। दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा को अपनी पत्नी बताया है और दावा किया है कि संघमित्रा से उनकी शादी साल 2019 में हुई थी। उसने अपनी शादी के सबूत भी पेश किए हैं। ऐसे में MP-MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा समेत 5 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया था, लेकिन समन और BW के बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं हुए।
लखनऊ के रहने वाले दीपक स्वर्णकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा समेत 6 लोगों के खिलाफ मारपीट, धोखाधड़ी और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इसके लिए दीपक ने 6 जनवरी 2024 में कोर्ट के सामने अर्जी थी। दीपक का आरोप है कि शादी के पहले दोनों लिव-इन में भी रह रहे थे। हालांकि, जब संघमित्रा सांसद बन गई तो वो मुकर गए। इसके बाद दीपक पर हमले भी कराए गए। दीपक का आरोप है कि चुनाव आयोग के सामने संघमित्रा ने जो हलफनामा दायर किया है, उसमें उसने खुद को अविवाहित बताया है, जो बिल्कुल गलत है।
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Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 19 July 2024 at 20:45 IST