पब्लिश्ड 17:33 IST, April 4th 2024
राजू पाल हत्याकांड के 7वें दोषी इसरार अहमद को भी उम्रकैद, सोमवार को किया था सरेंडर
विधायक राजू पाल हत्याकांड में माफिया से नेता बना अतीक अहमद भी आरोपी था। अतीक और उसके भाई अशरफ की पिछले साल 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
Raju Pal murder case : लखनऊ की एक विशेष CBI अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मामले में सातवें दोषी इसरार अहमद को 1.9 लाख रुपये के जुर्माना और उम्रकैदी की सजा सुनाई है। इसरार ने सोमवार को ही सरेंडर किया था। इस मामले में कोर्ट पहले ही 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है।
इसरार अहमद इससे पहले 29 मार्च को अदालत में पेश नहीं हुए था, जब इस मामले में कोर्ट ने 6 लोगों सजा सुनाई थी। इस मामले में आबिद, फरहान अहमद, जावेद, गुलहसन, रंजीत पाल और अब्दुल कवि को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। तब कोर्ट ने इसरार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उसकी सजा पर बहज के दौरान उसे पेश करने का आदेश किया था।
अतीक अहमद भी था आरोपी
विधायक राजू पाल हत्याकांड में माफिया से नेता बना अतीक अहमद भी आरोपी था। अतीक और उसके भाई अशरफ की पिछले साल 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल हत्याकाडं में कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी ठहराया था। अतीक अहमद, उसका भाई और मुख्य आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ और गुलबुल उर्फ रफीक भी इस मामले में आरोपी थे। उनके खिलाफ सुनवाई मौत के बाद बंद कर दी गई थी।
2005 में हुई थी हत्या
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बहुजन समाज पार्टी नेता राजू पाल की अतीक अहमद के भाई अशरफ के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। जिसके चलते 25 जनवरी, 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल ने नवंबर, 2004 में प्रयागराज पश्चिम सीट पर हुए उपचुनाव में अतीक के छोटे भाई मोहम्मद अशरफ को हराकर जीत हासिल की थी। बसपा नेता राजू पाल 2002 में इस सीट पर अतीक अहमद से चुनाव हार गया था, लेकिन जब अतीक ने लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद यह विधानसभा सीट खाली की तो पाल ने उपचुनाव में अशरफ को हरा दिया।
अपडेटेड 17:41 IST, April 4th 2024