'क्या आप भी हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े होंगे? कह दीजिए, अदालत के आदेश से आपका मन दुखी है', हिजाब मामले पर ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर प्रहार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11वीं कक्षा की मुस्लिम छात्रा की यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी, जिस पर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि क्या वे हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ खड़े हैं या इसके खिलाफ।
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OP Rajbhar Attacked on Akhilesh Yadav: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिजाब को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि स्कूलों में हिजाब पहनने पर कोर्ट की रोक के बाद क्या वह भी अदालत के इस आदेश के खिलाफ खड़े होंगे।
ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख को कहा कि वह इस मुद्दे पर खुलकर अपना रुख साफ करें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के प्रवक्ता अब अदालत के इस फैसले के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। राजभर ने पूछा कि क्या अखिलेश जी का मन भी इस आदेश से दुखी हुआ है?
हिजाब को लेकर आपकी क्या सोच है?- राजभर
राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कटाक्ष किया कि अखिलेश यादव को अब अपने मन की बात कह देनी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह माननीय न्यायालय के फैसले के साथ हैं या उसके खिलाफ। इस पूरे विवाद में राजभर ने मौलानाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव हिजाब को लेकर क्या सोच रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार रहेगा।
क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी।
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हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं- कोर्ट
अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का जरूरी हिस्सा साबित नहीं होता है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि स्कूल ड्रेस कोड एक समान, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए है, जिसे लागू करने का अधिकार संस्थान के पास है।