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अपडेटेड September 3rd 2024, 20:13 IST

UP News: मऊ से बड़ा अपडेट, मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे अमित ठठेरा की 1.7 करोड़ की संपत्ति कुर्क

UP News: अमित ठठेरा, माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के लिए शूटर का काम करता था। मुख्तार गैंग के साथ काम करने के साथ-साथ वो अपना गैंग भी चलाता था।

Reported by: Digital Desk
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Property of Mukhtar Ansari gang henchman confiscated
अमित ठठेरा की 1.7 करोड़ की संपत्ति कुर्क | Image: Video Grab

Mau News: माफिया मुख्तार अंसारी के बाहुबल के दम पर उसके गुर्गों ने जो पाप का साम्राज्य खड़ा किया था। वो अब लगभग मिट्टी में मिल चुका है। मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। मंगलवार को प्रशासन ने मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अमित ठठेरा की संपत्ति को कुर्क कर लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत अमित ठठेरा की संपत्ति को कुर्क किया गया है।

अमित ठठेरा की जिस संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है, वो शहर कोतवाली थाने के हरिद्वार कालोनी में स्थित है। इस संपत्ति की कीमत करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपये बताई जा रही है। सीओ सिटी और तहसीलदार ने भारी संख्या में फोर्स के साथ कार्रवाई को पूरा किया है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर और मुनादी कर स्थानीय लोगों को कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।

अपना गैंग भी चलाता था अमित ठठेरा

अमित ठठेरा माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के लिए शूटर का काम करता था। मुख्तार अंसारी गैंग के साथ काम करने के साथ-साथ ठठेरा अपने कई भाईयों के साथ मिलकर अपना गैंग भी चलाता था। सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हैं। गैंग संचालन करने के आरोप में भी अमित ठठेरा पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। 

अब्बास अंसारी को राहत

जेल में बंद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पिछले महिने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पिस्टल सटाकर जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में अब्बास अंसारी समेत तीन लोगों की जमानत मंजूरी दे दी है। इस मामले में अब्बास अंसारी समेत तीन लोगों के खिलाफ घटना के करीब 11 साल बाद 12 अगस्त, 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्बास अंसारी, अब्बास के मामा आतिफ रजा और करीबी अफरोज खान की भी जमानत याचिका की मंजूर कर ली। फिलहाल अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो अन्य मामलों में भी जेल की सजा काट रहे हैं। 

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पब्लिश्ड September 3rd 2024, 20:05 IST