अपडेटेड 7 January 2025 at 23:25 IST

सोनभद्र में नौ वर्षीय बच्‍ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

सोनभद्र जिले की एक अदालत ने साढ़े तीन वर्ष पहले नौ वर्षीय बच्‍ची से हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 वर्ष कारावास की सजा सुना

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Jail
Jail | Image: Unsplash

UP NEWS: सोनभद्र जिले की एक अदालत ने साढ़े तीन वर्ष पहले नौ वर्षीय बच्‍ची से हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह की अदालत ने आरोपी लाल बहादुर को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 55 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अग्रहरी ने बताया कि जुगैल थाना अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने नौ सितंबर, 2021 को अदालत में शिकायत की थी कि लाल बहादुर ने उसकी पुत्री से नौ अगस्त 2021 को बलात्कार किया । उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार ने थाने में इस घटना की सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और समझौता कराने का प्रयास किया जाने लगा। अधिवक्‍ता ने बताया कि उक्त मामले में न्यायालय के आठ अक्टूबर 2021 के आदेश पर पुलिस ने 16 अक्टूबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 55 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 7 January 2025 at 23:25 IST