अपडेटेड 2 October 2024 at 20:57 IST

बरेली में लव जिहाद, कलावा पहन मोहम्मद ने हिंदू लड़की के साथ किया छलावा, आनंद बन किया रेप; उम्रकैद

बरेली से 'लव जिहाद' का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया।

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Love Jihad in Bareilly
बरेली में 'लव जिहाद' | Image: Republic

जतिन शर्मा

UP News: उत्तर प्रदेश के बरेली से 'लव जिहाद' का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे शादी कर ली। पीड़िता का आरोप है कि उस उसका बलात्कार किया और जब वो गर्भवती हुई तो उससे बचना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आगे यह भी खुलासा किया कि उसे उसकी असली पहचान का पता कैसे चला। इस मामले में आरोपी मोहम्मद आलिम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता की आनंद नाम के लड़के से कोचिंग जाने के दौरान मार्च 2022 में मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई। इसके बाद बरेली के मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि, शादी के आठ महीने बाद लड़की को पता चला कि जिससे उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की वह आनंद नहीं, बल्कि मोहमद आलिम है।

दोस्ती, शादी और फिर रेप

दरअसल, मोहम्मद ने खुद को आनंद बताकर पीड़ित लड़की से दोस्ती की। इसके बाद उससे शादी कर होटल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी मोहम्मद ने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया। आरोप है कि बाद में उसने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर फिर रेप किया। इसके बाद जब वह गर्भवती हुई तो उससे बचने लगा।

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पहचान छिपाने के लिए पहनता था कलावा

पीड़िता ने आरोपी मोहम्मद के खिलाफ पहचान छिपाकर उसके साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि मोहमद आलिम की पहचान उजागर न हो और पीड़िता को उस पर शक न हो इसके लिए वह हाथ में कलावा पहनता और माथे पर टिका भी लगाता था। पीड़िता ने यह भी बताया कि शादी के बाद वह कभी उसे अपन घर नहीं ले गया।

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर नवंबर 2023 में बरेली पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की और मोहम्मद आलिम को गिरफ्तार किया। इसी साल मार्च में कोर्ट ने मोहम्मद के ऊपर आरोप तय किए और 6 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद बीते सोमवार मोहम्मद को उम्रकैद की सजा सुना दी गई। इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी के साथ उसके पिता को 2 साल की सजा सुनाई गई है।

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अदालत ने की तल्ख टिप्पणी

कोर्ट ने अपने आर्डर में सजा सुनाते हुए कहा की एक के नेक्सेस है जो हिन्दू लड़कियों को पहले लव जिहाद में फंसा कर धर्मांतरण करवाने का तरीका है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने बताया की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा की ऐसे मामले पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात को दर्शाते हैं जहां हिन्दू लड़कियों को टारगेट कर उनका धर्मपरिवर्तन किया जा रहा है। 

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Published By : Priyanka Yadav

पब्लिश्ड 2 October 2024 at 20:56 IST