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Published 23:41 IST, September 27th 2024

उत्तर प्रदेश में व्यक्ति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी को पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है।

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Life imprisonment
Life imprisonment | Image: Shutterstock/ Representative

UP News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी को पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश पांडे ने दोषियों गुलिस्ता और अनिल के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला सरकारी वकील संजय चौहान ने शुक्रवार को बताया कि वसीम की हत्या उसकी पत्नी गुलिस्ता ने अपने प्रेमी अनिल की मदद से उस समय की थी, जब वह 28 सितंबर, 2017 को शामली जिले के कैराना कस्बे में स्थित अपने घर में सो रहा था।

वसीम की मां अजरा बेगम ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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Updated 23:41 IST, September 27th 2024