Published 23:25 IST, October 4th 2024
Meerut: मेरठ में यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर महिला को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Meerut News: मेरठ जिले की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर आग लगाकर एक महिला की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मेरठ जिले की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर आग लगाकर एक महिला की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता मुकेश मित्तल ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला ने आरोपी अमित पहुआ को पीड़िता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने कहा कि इसके लिए अदालत ने मामले में पीड़िता की मृत्यु से पहले दिए बयान को आधार माना, जिसमें भयावह हमले का विवरण दिया गया था।
यह घटना अगस्त 2015 में हुई जब पहुआ उस समय रोहटा गांव में पीड़िता के घर में घुस गया, जब उसका पति बाहर था। रोहटा निवासी जीतू ने थाने में गांव के ही पहुआ के खिलाफ तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दो अगस्त को जब वह खेत पर काम पर गया था और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी, तब पहुआ ने घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ की।
जीतू ने कहा था कि पत्नी के विरोध करने पर पहुआ ने उसपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसके चलते वह गंभीर रूप से झुलस गई और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने पहुआ को उम्रकैद की सजा सुनाई और करीब 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
Updated 23:25 IST, October 4th 2024