अपडेटेड 12 February 2026 at 11:25 IST

Kanpur Lamborghini Accident: लैम्बोर्गिनी कांड में तंबाकू टायकून केके मिश्रा का बेटा शिवम गिरफ्तार, हादसे के वक्‍त चला रहा था कार

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुए लैम्बोर्गिनी हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने लैम्बोर्गिनी चलाने वाले शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम मिश्रा तंबाकू के बड़े कारोबारी केके मिश्रा का बेटा है।

Follow : Google News Icon  
Kanpur Lamborghini Accident Accused tabacco barn's son shivam mishra arrested after 4 days
Kanpur Lamborghini Accident: लैम्बोर्गिनी कांड में तंबाकु टायकून केके मिश्रा का बेटा शिवम गिरफ्तार, हादसे के वक्‍त चला रहा था कार | Image: Republic

Kanpur Lamborghini Accident: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुए लैम्बोर्गिनी हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने लैम्बोर्गिनी चलाने वाले शिवम मिश्रा (Shivam Mishra) को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम मिश्रा तंबाकु के बड़े कारोबारी केके मिश्रा (KK Mishra) का बेटा है। शिवम को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि यह हाई‑प्रोफाइल मामला 8 फरवरी का है। करोड़ों की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी कार (Lamborghini Car) VIP रोड पर अनियंत्रित होकर कई लोगों को टक्कर मार गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच और CCTV फुटेज ने संकेत दिया था कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था, हालांकि उसका पक्ष लगातार यह दावा करता रहा कि कार ड्राइवर चला रहा था।

इस मामले में बुधवार को अदालत में मोहन नामक शख्स ने दावा किया था कि हादसे के वक्त कार वह चला रहा था, न कि कारोबारी केके मिश्रा का बेटा  शिवम। हालांकि पुलिस ने अब शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का कहना था कि बेटा दिल्ली में है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे कानपुर से ही गिरफ्तार किया है। 

घटना के बाद जो वायरल वीडियो सामने आया था, उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से निकालते हुए देखा गया था। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया था कि उनकी जांच में सामने आया है कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। इसका सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाह भी है।

अधिवक्ता ने चालक के गाड़ी चलाने का किया था दावा

हालांकि पुलिस ने घटना के समय कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा के द्वारा कार चलाने की बात कहते हुए मुकदमे में उसे आरोपित बनाया। जबकि कारेाबारी केके मिश्रा और उनके अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह धर्मू ने घटना के समय कारोबारी के चालक मोहन द्वारा कार चलाने का दावा किया था।मामले में तौफीक ने कार चालक मोहन से समझौता करते हुए कहा कि उन्हें चालक की ओर से आर्थिक क्षतिपूर्ति मिल गई है इसलिए उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हालांकि पुलिस घटना के समय शिवम मिश्रा को ही कार चलाने का आरोपित मान रही थी।

Advertisement

इसे भी पढ़ें- धनवर्षा का लालच, एक कार और तीन लाशें...पीरागढ़ी मिस्‍ट्री का खुलासा, तांत्रिक ने जहरीले लड्डू खिला की हत्याएं; पहले भी कर चुका है डबल मर्डर

Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 12 February 2026 at 10:10 IST