अपडेटेड 23 October 2024 at 16:24 IST

इमरान मसूद की जा सकती है सांसदी, PM मोदी के खिलाफ 'बोटी-बोटी' वाले बयान पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया

Saharanpur News: इमरान मसूद ने 10 साल पहले कहा था कि 'गुजरात में 4% मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42% हैं। यहां मोदी की बोटी–बोटी काट देंगे'।

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Imran Masood controversial statement on PM Modi
इमरान मसूद की जा सकती है सांसदी | Image: Facebook

Imran Masood: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उतर प्रदेश के सहारनपुर से काग्रेस के सासंद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इमरान मसूद के खिलाफ विशेष MP-MLA कोर्ट ने आरोप तय कर दिये हैं। इमरान ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए भड़काऊ बयान दिया था, तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

इमरान मसूद ने 10 साल पहले कहा था कि 'गुजरात में 4% मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42% हैं। यहां मोदी की बोटी–बोटी काट देंगे'। इमरान मसूद का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। कांग्रेस नेता ने यह बयान 2014 के लोकसभा चुनाव में देवबंद विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल गांव लबकरी में दिया था। उनके खिलाफ जिन धाराओं में चार्ज फ्रेम हुए हैं, उसमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अगर इमरान मसूद कोर्ट में दोषी साबित होते हैं, तो उनकी सांसदी भी जा सकती है।

कोर्ट ने दर्ज किए 19 लोगों के बयान

सरकारी वकील गुलाब सिंह ने बुधवार को बताया कि इमरान मसूद के खिलाफ विशेष MP-MLA अदालत के न्यायाधीश मोहित शर्मा के समक्ष आरोप तय किये गये। उन्होंने बताया कि 27 मार्च, 2014 को मसूद के खिलाफ देवबंद के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मसूद ने देवबंद थाना क्षेत्र के लबकरी गांव में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी की 'बोटी—बोटी' कर देने की धमकी दी थी।

इन धाराओं में मुकदमा दर्ज

आरोप के अनुसार, उन्होंने मोदी के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वकील गुलाब सिंह ने बताया कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। इस मामले में विशेष एमपी/एमएलए अदालत में 19 लोगों के बयान दर्ज किये गये थे। इमरान मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान), SC/ST कानून की धारा 310 (दलित समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा) और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 (चुनाव के दौरान समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना) के तहत मामला दर्ज किया।

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आपको बताते कि इमरान मसूद के उस भाषणों को लेकर जमकर राजनीतिक विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर उनके विवादित बयान वाला वीडियो वायर हुआ था। इमरान मसूद साल 2023 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, लेकिन उसी साल वह फिर से कांग्रेस में आ गये थे। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से जीत हासिल की है।

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 23 October 2024 at 16:04 IST