आजम खान पर एक और FIR दर्ज, हज कमेटी जमीन घोटाले में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, जांच में 2.08 करोड़ राजस्व नुकसान का खुलासा
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सपा नेता पर अब विजिलेंस ने शिकंजा कसा है। उन पर राज्य हज समिति भूमि घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने एफआई दर्ज की है। आजम खान पहले से ही जेल में हैं।
- भारत
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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सपा नेता पर अब विजिलेंस ने शिकंजा कसा है। उन पर राज्य हज समिति भूमि घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने एफआई दर्ज की है।
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति भूमि घोटाले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी राज्य हज समिति के तत्कालीन अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा दो पूर्व सचिवों समेत पांच लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने केस दर्ज किया है।
आजम खान पर क्या है आरोप?
राज्य हज समिति भूमि घोटाले में विजिलेंस जांच में 2.08 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति का खुलासा हुआ है। हज समिति की जमीन बेचने में गड़बड़ी और घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि नियमों को ताक पर रखकर जमीन की बिक्री की गई और निजी फर्म को लाभ पहुंचाया गया। ऐशबाग के कायमखेड़ा दुगांवा में हज समिति की करीब 60 हजार स्क्वायर फीट जमीन थी, जो खसरा संख्या 117 में थी। इस जमीन की बिक्री में अनियमितता की विजिलेंस को शिकायत मिली थी। यूपी शासन के सतर्कता विभाग ने 3 मई 2024 को इसकी जांच के आदेश दिए थे।
दस्तावेजों और जमीन बिक्री की पूरी प्रक्रिया की जांच हुई तो कई गड़बड़ी सामने आई। तत्कालीन अध्यक्ष आजम खान समेत दो सचिवों पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। आमिश डेवलपर्स के पक्ष में जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगा साथ ही तत्कालीन सचिव लइक अहमद और डॉक्टर एमएए खान भी आरोपी बनाए गए।
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कितने राजस्व का हुआ नुकसान
इस जमीन घोटाले में आमिश डेवलपर्स के प्रोपराइटर मोहम्मद अयूब और मुस्तकीम अहमद भी आरोपी बनाए गए। जांच में पता चला कि जमीन बिक्री से हज समिति को 2 करोड़ 8 लाख 95 हजार का राजस्व नुकसान। इस पूरे मामले में विजिलेंस ने 8 फरवरी को जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन के आदेश पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज किया गया। विजिलेंस लखनऊ सेक्टर के इंस्पेक्टर ध्रुव चंद्र मौर्य ने एफआईआर दर्ज कराई।
बता दें कि आजम खान फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। नवंबर 2025 में दो पैन कार्ड जालसाजी मामले में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई थी। बाद में मई 2026 में सत्र न्यायालय ने आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी थी। वे नवंबर 2025 से ही जेल में बंद हैं।