पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उम्रकैद की सजा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र की अदालत में गोली मारकर की थी हत्या
Prayagraj: यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके तीन करीबियों को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 46 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी करार दिया।
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Prayagraj: उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 46 साल पुराने हत्या के मामले में कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने विजय मिश्रा समेत अन्य चार आरोपियों आजीवन को उम्रकैद की सजा दी है। कोर्ट ने आईपीसी धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और सभी को एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
बताया जा रहा है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने आईपीसी की धारा 307 के तहत सभी आरोपियों को 10-10 साल की अतिरिक्त सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, तीन आरोपियों को कोर्ट ने कल ही दोषी करार दे दिया था।
कोर्ट ने कल ही सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था
अदालत ने चारों आरोपियों को कल दोषी करार दिया था। अदालत ने विजय मिश्रा के अलावा तीन अन्य आरोपियों जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा के लिए भी सजा का ऐलान किया। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय द्वारा आरोपियों को भी उम्रकैद और एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कोर्ट ने 11 फरवरी 1980 को हुई 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय हत्या मामले में दोषियों को सजा सुनाई है। कचहरी परिसर में अंधाधुंध फायरिंग कर 35 वर्षीय प्रकाश नारायण की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उनके बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस गोलीकांड में पांच अन्य लोग भी घायल हुए थे। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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कड़े इंतजाम के दौरान फैसला
बताया जा रहा है कि फैसला सुनाए जाने के लिए कड़ी सुरक्षा में बाहुबली विजय मिश्रा को कचहरी परिसर में लाया गया था। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। वहीं, जमानत पर बाहर चल रहे अन्य तीन आरोपियों को कल दोषी करार दिए जाने के बाद ही जेल भेज दिया गया था।
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