अपडेटेड 22 August 2024 at 19:36 IST

BREAKING: लखनऊ के श्रवण साहू हत्याकांड में 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा, CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला

लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में CBI स्पेशल कोर्ट ने 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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 8 culprits sentenced to life imprisonment in Shravan Sahu murder case
8 culprits sentenced to life imprisonment in Shravan Sahu murder case | Image: Republic/ X

Shravan Sahu Murder Case: लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में CBI स्पेशल कोर्ट ने 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अकील अंसारी,सत्यम पटेल,अमन सिंह, विवेक वर्मा,बाबू खान,फैसल, अजय पटेल और रोहित मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 1 फरवरी 2017 को दुकान में घुसकर तेल कारोबारी की हत्या की गई थी। 

7 साल पहले तेल कारोबारी श्रवण साहू की हत्या ने राजधानी लखनऊ को हिला कर रख दिया था। 1 फरवरी 2017 को शाम के करीब 8 बजे हथियार बंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर श्रवण साहू की बेरहमी से हत्या की थी। हत्या की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

श्रवण साहू के बेटे की भी हुई थी हत्या

तेल कारोबारी श्रवण साहू के बेटे आयुष की 16 अक्टूबर 2013 को घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। बेटे आयुष की हत्या के श्रवण साहू इकलौते गवाह थे। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए श्रवण सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। चूंकि श्रवण बेटे की हत्या के केस में इकलौते गवाह थे इसलिए अपराधियों ने उनको रास्ते से हटाने के लिए उनकी भी हत्या कर दी। दरअसल आयुष की अकील से बीयर शॉप पर झगड़ा हुआ था जिसके बाद अकील ने आयुष की गोली मार कर हत्या कर दी।

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कोर्ट में बेटे की पैरवी न करने के लिए धमकाता था अकील

श्रवण साहू बेटे आयुष की हत्या के इकलौते गवाह थे। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए श्रवण सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। अकील श्रवण साहू को बेटे के केस में पेरवी करने से रोकने के लिए धमकाता था, लेकिन श्रवण लगातार बेटे के इंसाफ के लिए लड़ते रहे।

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2017 में हुई श्रवण साहू की हत्या

वो दिन था 1 फरवरी, लखनऊ के सआदतगंज में तेल कारोबारी श्रवण साहू अपनी दुकान में काम कर रहे थे, वक्त था रात के करीब 8 बजे का, तभी दो हथियार बंद बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दीं। जिससे श्रवण साहू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के करीब 7 साल बाद दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 22 August 2024 at 18:53 IST