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Published 11:45 IST, September 19th 2024

UP: बरेली में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की सजा

UP: बरेली में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है।

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Life imprisonment to man who killed wife
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: PTI

UP: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 20 साल के कारावास की सजा सुनायी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने बताया कि वारदात कस्बा शीशगढ़ की है जहां कक्षा आठ में पढ़ने वाली छात्रा के पिता ने 20 मार्च 2023 को थाना शीशगढ़ में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी 15 वर्ष की बेटी को गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर ईंट के भट्टे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि विरोध करने पर उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई।

विवेचना के बाद पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी शब्बू को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) कुमार मयंक ने दोषी को 28,000 रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 11:45 IST, September 19th 2024