अपडेटेड 8 April 2025 at 22:39 IST

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला फिर बढ़ीं मुश्किलें, स्टांप चोरी मामले में DM कोर्ट ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर स्टांप चोरी के मामले में डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 83708 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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Abdullah Azam again in trouble
Abdullah Azam again in trouble | Image: Facebook

Abdullah Azam: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर स्टांप चोरी के मामले में डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 83708 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब्दुल्ला आजम ने 26 बीगा जमीन खरीदी थी, जिसमें कम स्टांप लगाकर कर चोरी की गई थी, इसी मामले में जांच की जा रही थी।

रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह ने अपनी कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के कम स्टांप मामले की बारीकी से जांच कराने के बाद स्टांप चोरी पकड़ी और सपा के पूर्व विधायक पर एक्शन लेते हुए  3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगाया है।

अब्दुल्ला आजम पर लगे थे स्टांप चोरी के आरोप

दरअसल स्टांप चोरी का या मामला रामपुर से सटे घाटमपुर-बेनजीर से जुड़ा हुआ है। यहां पर सपा के पूर्व विधायक ने साल 2021-22 में जमीन के चार रक्बे खरीदे थे। चार अलग-अलग जमीनों पर खरीदे गए स्टांप शुल्क की चोरी का आरोप लगा था।

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स्टांप चोरी मामले में डीएम कोर्ट का एक्शन

साल 2023 में मामले में तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को इस मामले में रिपोर्ट भेजते हुए स्टांप चोरी शुल्क की रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद डीएम की कोर्ट ने मामला दर्ज किया था। डीएम की अदालत में लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और अब इस पर फैसला आ गया है।

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1.5 फीसदी ब्याज के साथ देनी होगी जुर्माने की राशि

शासकीय प्रवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम को तीन अलग-अलग जगहों के मामले में स्टांप चोरी में दोषी माना गया है। उन पर डीएम कोर्ट ने 3 करोड़ 70 लाख 83708 रुपए का जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को डेढ़ फ़ीसदी ब्याज के साथ जुर्माने की राशि को जमा करने के आदेश भी दिए हैं। 

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 8 April 2025 at 22:39 IST