अपडेटेड 28 February 2025 at 09:09 IST

इलाहाबाद HC ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने संबंधी याचिका की मंजूर

UP news: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने संबंधी याचिका मंजूर की।

Follow : Google News Icon  
"Allahabad HC Urges Religious Figures to Manage Temples, Criticizes Legal Delays"
इलाहाबाद उच्च न्यायालय | Image: PTI

UP news: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भाजपा नेता और लोकसभा के पूर्व सदस्य बृज भूषण शरण सिंह को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया जिसमें निरोधक आदेश के बावजूद जनसभा आयोजित करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला वापस लेने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की लखनऊ पीठ ने यह आदेश पारित किया।

सिंह ने गोंडा की एक अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

सिंह पर 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया था।

Advertisement

बाद में, राज्य ने 2020 में मामला वापस लेने का फैसला किया।

ये भी पढ़ें: MP हाई कोर्ट ने इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का दिया आदेश

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Kajal .

पब्लिश्ड 28 February 2025 at 09:09 IST