BREAKING: सपा सांसद अफजाल अंसारी को HC से बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट के 4 साल सजा के फैसले को किया रद्द
गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया।
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Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद राय हत्याकांड (Krishnanand Rai Murder Case) में दर्ज हुए गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
सपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर से जुड़े मामले में गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया है। सजा रद्द होने से अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी।
4 साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई, जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। अब हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।
इलाहाबाद HC ने सुरक्षित रखा था फैसला
गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के सजा वाले फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी और उसे रद्द करने की मांग की थी। हालांकि पहले हाईकोर्ट ने उन्होंने अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करते हुए मामले की फिर से सुनवाई के लिए इसे हाईकोर्ट वापस भेज दिया।
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मामले में हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई थीं और 4 जुलाई को अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
लगातार दूसरी बार बने सांसद
अफजाल अंसारी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। इसके पहले साल 2019 में अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट गाजीपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अफजाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने हैं। अफजाल ने इस चुनाव में बीजेपी के पारस नाथ राय को 1,24,861 वोटों के अंतर से शिकस्त दी।