अपडेटेड 17 April 2025 at 12:02 IST

सरकारी जमीन पर बनाई दरगाह, झाड़-फूंक और 3 बीघा जमीन पर 11 लोगों का कब्जा... वक्फ कानून लागू होने के बाद बरेली में पहली FIR

फर्जी तरीके से कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज 3 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। मामले में शिकायत की गई, जिसके बाद जांच हुई।

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fir in bareilly
वक्फ कानून लागू होने के बाद बरेली में पहली FIR | Image: Republic

Bareilly News: वक्फ कानून को लेकर देशभर में संग्राम मचा है। संसद से लेकर सड़क के बाद अब नए कानून को लेकर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। वहीं, वक्फ कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली FIR दर्ज होने का मामला सामने आया है। यहां सरकारी जमीन को वक्फ का बताकर उस पर कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज हुआ।

जानकारी के अनुसार फर्जी तरीके से कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज 3 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। मामले में शिकायत की गई, जिसके बाद जांच हुई। जांच के बाद 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई।

क्या है पूरा मामला?

मामला सीबीगंज थाना क्षेत्र के सरनिया गांव का है। गांव के ही रहने वाले पुत्तन शाह नाम के एक शख्स ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सरकारी भूमि जो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। उस पर गांव के सब्जे अली नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। उनका इस जमीन पर कोई वैध अधिकार नहीं है।

सब्जे अली ने साजिश के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने सैय्यद हामिद हसन नाम के एक फकीर को पेश किया और वहां बैठाकर झाड़-फूंक का काम शुरू कर दिया, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। सैय्यद हामिद हसन की मृत्यु के बाद उन्हें उसी सरकारी कब्रिस्तान में दफनाकर वहां पक्की कब्र बनवाई गई और फिर उसे मजार का रूप दे दिया। सब्जे अली ने जमीन पर एक फर्जी ट्रस्ट बनाई वक्फ में रजिस्टर्ड करवा लिया गया था।

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शिकायत में यह भी कहा गया कि सब्जे अली ने मामले कोर्ट में वाद दायर किया, जिसमें कब्जे को अवैध माना गया। इसके बाद भी उन्होंने मामले के विचाराधीन होने की जानकारी छिपाई और फर्जी दस्तावेजों के जरिए वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराया गया।

11 लोगों पर दर्ज हुई FIR

मामले में सब्जे अली, उनकी पत्नी और बेटियों समेत कुल 11 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 17 April 2025 at 12:02 IST