Published 15:42 IST, August 23rd 2024
BREAKING: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत, मिल गई जमानत लेकिन जेल से बाहर आ पाएंगे?
जेल में बंद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
प्रयागराज: जेल में बंद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पिस्टल सटाकर जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी समेत तीन लोगों की जमानत अर्जी पर फैसला फैसला सुनाते हुए तीनों की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
अब्बास अंसारी के दूसरे आरोपियों पर साल 2012 में पिस्टल सटाकर उससे जमीन का जबरन बैनामा कराने का आरोप लगा था, इस मामले में अब्बास अंसारी समेत तीन लोगों के खिलाफ घटना के करीब 11 साल बाद 12 अगस्त 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
अब्बास अंसारी सहित 3 की जमानत याचिका मंजूर
जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने पिछली सुनवाई में मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्बास अंसारी, अब्बास के मामा आतिफ रजा और करीबी अफरोज खान की भी जमानत याचिका की मंजूर कर ली। फिलहाल अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो अन्य मामलों में भी जेस की सजा काट रहे हैं। वहीं उसने मामा आतिफ रजा और करीबी अफरोज खान जेल से बाहर आ जाएगें।
क्या है पूरा मामला?
पिस्टल दिखाकर जमीन हड़पने के मामले में शिकायत कर्ता अबू फखर खां के मुताबिक होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेज के पास उसकी बेशकीमती जमीन थी। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों को जरिए साल 2012 में उनको लखनऊ की जेल में बुलवाया और जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम लिखने का दवाब बनाया। इसके अलावा जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद 20 लाख रुपए का चेक और 4 लाख नकद देकर जमीन अपने नाम करा ली।
अबू फखर खां के मुताबिक, उसके बाद मुख्तार के दोनों साले उन्हें अब्बास के पास ले गए वहां उसने पिस्टल दिखाकर उनसे चेक पर साइन करा लिया और बैंक से पैसा भी निकाल लिया। इस तरर उनके हाथ से जमीन और पैसा दोनों ही हड़प लिया गया। एफआईआर के मुताबिक मामले में अब्बास की पत्नी आफ्शां भी शामिल थी।
Updated 16:47 IST, August 23rd 2024