Published 15:17 IST, August 24th 2024
बरेली में ‘कॉलेज चेयरमैन’ की हत्या के प्रयास के जुर्म में एक पूर्व छात्र को 10 साल की सजा
बरेली जिले की एक अदालत ने एक पूर्व छात्र को पढ़ाई के दौरान अपने कॉलेज के ‘चेयरमैन’ की हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
बरेली जिले की एक अदालत ने एक पूर्व छात्र को पढ़ाई के दौरान अपने कॉलेज के ‘चेयरमैन’ की हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) रीतराम राजपूत ने बताया, ‘‘सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को श्रेष्ठ सैनी (24) को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनायी और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।’’
राजपूत ने बताया कि अप्रैल 2023 में फार्मेसी कोर्स के तीसरे वर्ष के छात्र सैनी ने संस्थान के ‘चेयरमैन’ अभिषेक अग्रवाल के कार्यालय में घुसकर उन पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी थी। हमले में अग्रवाल घायल हो गए थे।अग्रवाल की पत्नी की शिकायत पर सैनी पर हत्या के प्रयास समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि सैनी को पहले अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया था। उसने इससे पहले कॉलेज के प्रोफेसर के साथ भी गाली-गलौज की थी। कॉलेज प्रशासन ने सैनी को अभद्रता के इस मामले में निलंबित कर दिया था। पुलिस ने सैनी के खिलाफ मामले में विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी कर उसे सजा सुनाई।
Updated 15:17 IST, August 24th 2024