अपडेटेड 21 August 2024 at 10:10 IST

UP: 'संजय सिंह को गिरफ्तार करो, 28 को पेश करो'... सुल्तानपुर की अदालत ने पुलिस को दिया आदेश

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दो दशक पुराने मामले में कथित तौर पर सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे। इस पर सुल्तानपुर की अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई।

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sanjay singh
आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का आदेश | Image: r bharat

AAP Leader Sanjay Singh Case: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह फिर मुसीबत में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का ऑर्डर पुलिस को दिया है। अदालत ने पुलिस से संजय सिंह को गिरफ्तार करके 28 अगस्त को पेश करने को कहा है। उसके अलावा अदालत ने संजय सिंह पर गैर जमानती वारंट के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया।

दो दशक पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कथित तौर पर सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे। इस पर सुल्तानपुर की एक अदालत ने मंगलवार (20 अगस्त, 2024) को कड़ी आपत्ति जताई। उसके पहले 13 अगस्त को संजय सिंह, सपा नेता अनूप सांडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी थी। हालांकि आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए।

क्या है मामला?

19 जून 2001 को शहर के सब्जी मंडी इलाके के पास ओवरब्रिज के पास पूर्व सपा विधायक अनूप सांडा के नेतृत्व में खराब बिजली आपूर्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने हिस्सा लिया था। इन सभी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी 6 लोगों को दोषी करार देते हुए 3 महीने की सजा सुनाई थी। 9 अगस्त को 6 लोगों को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। जब वे पेश नहीं हुए तो विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में पिछले दिन AAP सांसद संजय सिंह पर गैर जमानती वारंट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। एडवोकेट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया, ‘अदालत ने गैर जमानती वारंट को जारी रखा है। 28 अगस्त को अगली सुनवाई है। हाईकोर्ट में हमने याचिका प्रस्तुत की हुई है। कोर्ट का आदेश हमें मान्य होगा।’

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Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 21 August 2024 at 10:10 IST