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Published 12:33 IST, August 28th 2024

Bahraich: रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, नाबालिग का अपहरण कर बनाया था हवस का शिकार

मामला साल 2017 का है। पिता ने एक व्यक्ति पर अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

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court sentences man to 20 years prison for raping girl
रेप के आरोपी को सजा | Image: representative

Bahraich News: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने करीब सात साल पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि सुजौली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने श्याम सुन्दर के खिलाफ 26 नवंबर, 2017 को अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

सुजौली थाना की पुलिस ने 11 दिसंबर 2017 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर भादंसं की धारा 120 बी (अपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (नाबालिग से दुष्कर्म और विवाह के लिए दबाव बनाना) तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकान्त मणि ने अभियुक्त श्याम सुन्दर को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 12:33 IST, August 28th 2024