अपडेटेड 30 July 2024 at 22:18 IST

पशु दवा पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कहा- अलग नियामक निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं

दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा दिया जाता है।

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JP Nadda
BJP National President, Jagat Prakash Nadda | Image: Republic Bharat

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि पशुओं की दवाओं के लिए अलग से नियामक निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में नड्डा ने कहा कि पशुओं की दवाओं सहित अन्य दवाओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने आगे कहा कि...

उन्होंने कहा कि दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) पशु चिकित्सा दवाओं के आयात के विनियमन और नई दवाओं के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, ‘‘सीडीएससीओ के पास पशु चिकित्सा दवाओं के लिए अलग से नियामक संस्था या निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Garima Garg

पब्लिश्ड 30 July 2024 at 22:18 IST