Published 00:14 IST, September 29th 2024
दुर्घटना में कर्मचारी की मौत पर परिजनों को मिला 4.50 करोड़ रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2022 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 4.50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2022 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 4.50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश देकर बीमा से संबंधित दावे का निपटारा कर दिया।
पंकज रमेश शेडगे अमेरिका के कैलिफोर्निया के इरविन में स्थित एक आईटी कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी थे और उनका वार्षिक वेतन 110,000 अमेरिकी डॉलर था।
शेगडे नौ दिसंबर 2022 को पनवेल-मुंब्रा रोड पर अपने स्कूटर से जा रहे थे तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
परिवार ने बीमा कंपनी से 30 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था।
दावेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जी ए विनोद ने इससे परिवार को हुई भावनात्मक और वित्तीय नुकसान पर जोर दिया। बीमा कंपनी ने 4.50 करोड़ रुपये में दावा निपटाया।
इस मामले के अलावा लोक अदालत के दौरान 1.33 करोड़ रुपये, 75 लाख रुपये, 65.40 लाख रुपये, 62 लाख रुपये तथा 56.80 लाख रुपये सहित विभिन्न राशियों के दावों का निपटारा किया गया।
निपटान चेक दावेदारों को एक औपचारिक समारोह के दौरान प्रदान किए गए।
लोक अदालत में सुशील मोहन सावंत की मृत्यु के लिए 1.33 करोड़ रुपये के दावे का निपटारा भी किया गया।
पिछले साल मार्च में एक कंप्यूटर कंपनी में मैनेजर 46 वर्षीय सावंत के काम पर जाने के दौरान एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई।
उनके परिवार के सदस्यों ने बीमा कंपनी से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
Updated 00:14 IST, September 29th 2024