अपडेटेड 22 February 2025 at 14:55 IST
ठाणे: नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को तीन साल कठोर कारावास की सजा
महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
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महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
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उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही इलाके के निवासी थे और 14 जनवरी, 2014 की शाम को आरोपी पीड़िता को (जो उस समय 16 वर्ष की थी) अपने घर ले गया, जहां उसने उसे अनुचित तरीके से छुआ। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, इसलिए उसे दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने की आवश्यकता है।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 22 February 2025 at 14:55 IST