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Published 16:58 IST, October 17th 2024

Maharashtra: ठाणे की अदालत ने बेटी के अपहरण और हत्या के मामले में पिता को बरी किया

ठाणे जिले की एक सत्र अदालत ने लगभग तीन साल पहले आठ साल की बेटी का अपहरण और उसकी हत्या के आरोपी पिता को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

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Thane court acquits father in daughter's kidnapping and murder case
Thane court acquits father in daughter's kidnapping and murder case | Image: Freepik

 महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक सत्र अदालत ने लगभग तीन साल पहले आठ साल की बेटी का अपहरण और उसकी हत्या के आरोपी पिता को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने 10 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अनीस मोहम्मद खान मालदार के खिलाफ अपने दावों को साबित करने में विफल रहा।

अदालत के आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मालदार जुए का आदी था और अक्सर उसका अपनी पत्नी से छोटी-मोटी बात झगड़ा होता था। तीन दिसंबर, 2021 को जब उसकी पत्नी अस्पताल में थी तो मालदान ने फोन कर बताया कि उसने बेटी माहिरा को मार डाला है।

मालदार की पैरवी करने वाले अधिवक्ता सागर आर. कोल्हे ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के दावों में असंगतियां थीं। न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘‘आरोपी द्वारा अपनी बेटी की हत्या करने का कोई कारण नहीं बताया गया है...पत्नी ने स्वीकार किया है कि उसका आरोपी के साथ छोटा-मोटा झगड़ा होता था और आरोपी माहिरा से प्यार करता था।’’

अदालत ने घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के बयानों में भी विसंगतियों का उल्लेख किया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जहां तक ​​अपहरण का सवाल है तो आरोपी मृतका का पिता है और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आरोपी के खिलाफ अपहरण का अपराध कैसे दर्ज किया जा सकता है।’’ अदालत ने मालदार को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

Updated 16:58 IST, October 17th 2024