अपडेटेड 16 February 2024 at 19:32 IST

पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत 20 फरवरी से तक बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हुई गिरफ्तारी

चेन्नई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी.सेंथिल बालाजी की हिरासत 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है ।

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Tamil Nadu Senthil Balaji custody extended
सेंथिल बालाजी की हिरासत बढ़ाई गई | Image: Image:Twitter/ V_Senthilbalaji

चेन्नई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी.सेंथिल बालाजी की हिरासत 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है । उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में पिछले साल जून में गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने केंद्रीय कारागार में बंद बालाजी को प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अली के समक्ष वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश किया। इसके बाद अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी।

सुनवाई के दौरान बालाजी के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता ने धनशोधन के आरोप से मुक्त करने के लिए अर्जी दी है।

न्यायाधीश ने 11 जनवरी को बालाजी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सुनवाई टाल दी थी। हालांकि, जब मामला 22 जनवरी को सुनवाई के लिए आया, तो बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस प्रभाकरन ने अदालत को सूचित किया कि द्रमुक नेता ने ‘विधेय अपराध’ के निपटान तक मुकदमे को स्थगित करने के लिए एक याचिका दायर की है।

बालाजी को 14 जून, 2023 को ईडी ने ‘धन के बदले नौकरी’ घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक यह कथित घोटाला पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में बालाजी के परिवहन मंत्री रहने के दौरान हुआ था।

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(PTI की इस खबर में सिर्फ हेडिंग में बदलाव किया है)

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 16 February 2024 at 19:32 IST