BREAKING: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा अपडेट, इस दिन होगा AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 4 दोषियों की सजा का ऐलान

IB official Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली दंगे में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन समेत 4 लोगों के खिलाफ कड़कड़डूमा अदालत सजा पर 23 जुलाई को दलीलें सुनेगी।

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आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन | Image: ANI, X

IB official Ankit Sharma Murder Case: 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल, 2000 में दिल्ली दंगे में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया है। अब, मंगलवार 14 जुलाई को खबर आई है कि दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों के खिलाफ सजा पर 23 जुलाई को दलीलें सुनेगी। 

ताहिर हुसैन समेत 4 लोग दोषी करार

गौरतलब है कि सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस चर्चित हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है. वहीं, इस मामले में छह आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई में पेश किए गए 110 गवाहों में से अदालत ने 91 गवाहों के बयानों और सबूतों की जांच की, जिसके बाद ताहिर हुसैन समेत नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी पाया है।

बेरहमी से हुई थी अंकित शर्मा की हत्या

गौरतलब है कि आईबी ऑफिसर अकिंत शर्मा की हत्या 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान कर दी गई थी। अगले दिन उनका शव नाला में मिला था। इसके बाद इस मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के ऊपर हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे।

Published By:
 Sahitya Maurya
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