Mahakumbh: महाकुंभ भगदड़ से हुई मौत मामले सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को करेगा सुनवाई, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

MahaKumbh Stampede: प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 3 फरवरी को सुनवाई करेगा।

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Mahakumbh Stampede
Mahakumbh Stampede | Image: PTI

अखिलेश राय

MahaKumbh Stampede: प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ मे हुई भगदड पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र मे सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है जिससे गैर हिन्दी भाषी लोगों को सुविधा मिले।

ऐसे आयोजनों मे वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए- PIL

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याचिका मे मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों मे वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए। याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनो में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्पले बोर्ड लगाने, मोबाइल, व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई है।

गैर हिन्दी भाषी लोगों की सुविधा के हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं- PIL

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कु़ंभ मेले जैसे बडे धार्मिक आयोजनों में देश के दूसरे राज्यों से आने वाले गैर हिन्दी भाषी लोगों की सुविधा के लिए सभी राज्यों को कुंभ में मेडिकल हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने की मांग की गई है।

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Published By:
 Deepak Gupta
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