अपडेटेड 4 March 2025 at 23:38 IST

गुजरात में न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज की भर्ती पर उच्चतम न्यायालय की रोक

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

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Supreme Court
Supreme Court of India | Image: PTI

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया को ‘जल्दबाजी’ से आगे बढ़ाने पर नाराजगी व्यक्त की। शीर्ष अदालत जेएमएफसी और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए योग्यता निर्धारित करने के मामले की सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा, ‘‘जब यह अदालत इस मुद्दे पर विचार कर रही है, तो हम चयन प्रक्रिया में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि उक्त निर्णय के परिणाम का जेएमएफसी और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए निर्धारित योग्यता पर सीधा असर पड़ेगा।’’

शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ के सामने इस मुद्दे पर सुनवाई लंबित है कि क्या किसी अभ्यर्थी को जेएमएफसी और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम योग्यता के रूप में एक विशिष्ट संख्या में वर्ष निर्धारित किए जाने चाहिए?

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पीठ ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालयों के अलावा सभी राज्यों के मामले और दलीलों को विस्तार से सुना है तथा मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘हम जेएमएफसी और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर भर्ती के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाते हैं।’’

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 4 March 2025 at 23:38 IST