अपडेटेड 29 November 2024 at 13:38 IST

Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद विवाद पर निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद-मंदिर विवाद पर आज, 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी है।

Follow : Google News Icon  
Supreme Court
Supreme Court of India | Image: PTI

उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद-मंदिर विवाद पर आज, 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत कोई करवाई न करें।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हाईकोर्ट जबतक कोई आदेश नहीं देता तबतक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक रहेगी। 

SC ने निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी।

 CJI ने जिला प्रशासन से क्या कहा?

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में देश भर में ऐसी कई मुकदमों पर सवाल खड़े किए है। इस पर कोर्ट ने कहा प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को कहा कि पीस कमेटी का गठन किया जाए। सभी पक्षों में सद्भाव होना चाहिए।  CJI ने जिला प्रशासन को कहा कि आपसी सौहार्द्र बना रहे। इस बात का ध्यान रखे कि पीस कमिटी की मीटिंग कराए। 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते मे सुप्रीम कोर्ट मामले की फिर से सुनवाई करेगा। 

Advertisement

 
 यह भी पढ़ें: 'भारत में भोकने पर कुछ नहीं...',BJP विधायक का ओवैसी को खुला चैलेंज

Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 29 November 2024 at 12:39 IST