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Published 13:19 IST, October 1st 2024

BIG BREAKING: बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक जारी, SC ने फैसला रखा सुरक्षित, बनेगी गाइडलाइन

SC ने कहा कि सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है... चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना ही सही होगा। सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है।

Reported by: Ruchi Mehra
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Supreme Court on Bulldozer Action
बुलडोजर एक्शन पर SC में सुनवाई | Image: X

Supreme Court on Bulldozer Action: देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग पर आज (1 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने तक इस पर लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी। SC ने इस दौरान बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन बनाने की भी बात कही। 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थल हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह या अन्य कोई धार्मिक स्थल। पब्लिक प्लेस पर बने है तो  उसे हटाना ही होगा। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए।

हमारे निर्देश सभी के लिए लागू होंगे- SC

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो इस आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसको लेकर गाइडलाइन बनाएंगे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हम जो कुछ भी तय कर रहे हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम सभी नागरिकों, सभी संस्थानों के लिए इसे जारी कर रहे हैं न कि किसी खास समुदाय के लिए। पीठ ने कहा कि किसी खास धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। 

बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक रहेगी जारी

सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियां ध्वस्त की जा रही हैं। मामले में कोर्ट ने 17 सितंबर को आदेश देते हुए कहा था कि उसकी अनुमति के बिना एक अक्टूबर तक आरोपियों समेत अन्य लोगों की संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। 

इस दौरान कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसका आदेश सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जलाशयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा। साथ ही उन मामलों पर भी लागू नहीं होगा जिनमें अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।

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Updated 14:20 IST, October 1st 2024