अपडेटेड 22 January 2025 at 07:52 IST

RG Kar Case: डॉक्टर रेप-मर्डर केस की SC में आज सुनवाई, दोषी संजय राय के उम्रकैद के फैसले को दी गई है चुनौती

कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस की SC में आज सुनवाई होगी। तीनों जजों की बेच मामले की सुनवाई करेगी।

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RG Kar case
RG Kar case | Image: PTI

Kolkata RG Kar Case: कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस की SC में आज, 22 जनवरी को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मगर पीड़िता के माता-पिता ने CBI जांच पर सवाल उठाते हुए इस मामले के दोबारा जांच की मांग की है।  

ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया है। 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने 20 जनवरी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। मगर पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर CBI जांच पर सवाल उठाया है और इस मामले के दोबारा जांच की मांग की है।  

आरजे कर रेप-मर्डर केस की SC में सुनवाई

याचिका में उन्होंने सियालदह की विशेष अदालत को मामले में सजा सुनाने से रोकने की अपील की थी। साथ ही इस पूरे मामले की एक बार फिर नए सिरे से जांच कराने को कहा है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।

सियालदह कोर्ट ने सुनाई उमक्रैद की सजा

सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं।

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सरकार ने दी फैसले को चुनौती

वहीं, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। वह संजय रॉय को फांसी देने की मांग कर रही है। इसके लिए सरकार ने सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रूख किया है। हाई कोर्ट ने दोषी को मृत्यु दंड दिए जाने की अपील पर सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी है।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 22 January 2025 at 07:32 IST