अपडेटेड 8 January 2025 at 08:51 IST

Atul Subhash: पता चल गया कहां है अतुल सुभाष का बेटा, किसे मिलेगी कस्टडी? SC ने कहा- बच्चा दादी के लिए 'अजनबी', उन्हें...

कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि याचिकाकर्ता के लिए बच्चा अजनबी है। अगर आप चाहें तो बच्चे से मिल लें। आप बच्चे की कस्टडी चाहती हैं तो...

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atul subhash case
अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर सुनवाई | Image: R Bharat

AI Engineer Atul Subhash Case: AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां को उनके पोते की कस्टडी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए कि बच्चा अपनी दादी के लिए अजनबी है, उन्हें कस्टडी देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट में निकिता सिंघानिया ने बताया कि उनका बेटा आखिर है कहां?

अतुल सुभाष की मां अंजू देवी ने अपने पोते की कस्टडी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले पर मंगलवार (7 जनवरी) को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी उन्हें देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बच्ची की कस्टडी को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले को निचली अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘‘हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि याचिकाकर्ता के लिए बच्चा अजनबी है। अगर आप चाहें तो बच्चे से मिल लें। आप बच्चे की कस्टडी चाहती हैं तो इसके लिए एक अलग प्रक्रिया है।’’

निकिता के वकील ने बताया कहां है बच्चा?

सुनवाई के दौरान निकिता सिंघानिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आखिर उनका बेटा है कहां? उन्होंने बताया कि बच्चा हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। वकील ने कोर्ट में कहा कि बच्चे को स्कूल से हमने निकाल लिया है। हम उसे लेकर बेंगलुरु जाएंगे, जहां बच्चा अपनी मां के साथ रह सकता है। जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए बच्चे की को बेंगलुरु में ही रहना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट में अतुल सुभाष की मां अंजू देवी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बच्चे की कस्टडी उसकी दादी को देने की मांग की। इस दौरान यह आरोप लगाया गया कि उनसे अलग रह रही उनकी बहू ने बच्चे का पता गुप्त रखा। साथ ही यह भी कहा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजा जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट में याचिकाकर्ता के साथ बच्चे की तस्वीरें भी दिखाई गई, जब वह दो साल का था।

कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि मीडिया ट्रायल के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता। निकिता का दोषी होना अभी बाकी है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान 20 जनवरी को बच्चे को पेश करने का निर्देश भी दिया।

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जमानत पर बाहर है निकिता सिंघानिया 

बता दें कि बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली थीं। सुसाइड करने से पहले लिखे गए सुसाइड नोट और वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

अतुल ने सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में कहा था कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, चचेरा ससुर सुशील सिंघानिया हैं। उन्होंने कहा था कि उसके ससुराल वालों ने पैसे हड़पने के लिए उसकी पत्नी के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रची थी। उन लोगों ने मिलकर अतुल के परिवार को पहले दहेज और घरेलू हिंसा सहित कई मामलों में फंसाया और फिर अतुल पर भी कई झूठे मुकदमे में फंसाया।

मामले ने काफी तूल पकड़ा। पुलिस ने निकिता, अतुल की सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार भी किया। बाद में तीनों को जमानत मिल गई।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 8 January 2025 at 08:51 IST