अपडेटेड 4 April 2025 at 10:54 IST

सुखबीर बादल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की याचिक, गोल्डन टैंपल में चली थी गोली; जांच NIA या CBI को सौंपने की मांग

सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर के गोल्डन टैंपल में खुद पर हुए हमले के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है।

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Sukhbir Singh Badal Golden Temple Attack
सुखबीर सिंह बादल | Image: ANI

Sukhbir Singh Badal Golden Temple Attack:  सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर के गोल्डन टैंपल में खुद पर हुए हमले के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी तरफ से एक याचिका अदालत में दायर की गई।  इसमें कहा गया है कि मामले का आरोपी जेल से बाहर आ गया है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच NIA या CBI को सौंपी जाएगी। एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर और अर्शदीप सिंह चीमा के माध्यम से याचिका दायर की गई है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा सुखबीर सिंह बादल का प्रतिनिधित्व करेंगे।

श्री हरमंदिर साहिब परिसर में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने के आरोपी नारायण सिंह चौड़ा को कोर्ट से जमानत मिल गई हैl नारायण सिंह चौड़ा लगभग 3 महीने 20 दिन तक न्याय हिरासत में रहा है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित घई की अदालत ने पूर्व आतंकी नारायण सिंह चौड़ा की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

नारायण सिंह ने चलाई थी गोली

4 दिसंबर 2025 को सुखबीर सिंह बादल पर सुबह करीब साढ़े नौ बजे बजे नारायण सिंह चौड़ा ने गोली चलाई थी। उस दौरान सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त द्वारा दी गई धार्मिक सजा भुगत रहे थे। यह उनकी सजा का पहला दिन था और तभी उन पर हमला हुआ। सजा के रूप में वह श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पहरेदारी कर रहे थे।

नारायण सिंह बादल के नजदीक पहुंचा और पिस्तौल सुखबीर सिंह बादल की ओर कर फायर किया। पिस्टल निकालते हुए टास्क फोर्स के एक कर्मी ने नारायण सिंह को देख लिया और अविलंब उसे रोक लिया गया। हालांकि, तब तक उसने फायर कर दिया था। लेकिन सुरक्षाकर्मियों के अवरोध के कारण यह फायर मिस हो गया।

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जांच खत्म, जेल में रखने का ठोस कारण नहीं

अमृतसर की कोर्ट ने चौड़ा को जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपी को अधिक समय तक जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। जिसके बाद उसे जमानत दे दी गई है। हालांकि, यह साफ नहीं हो सका है कि जमानत पर रिहाई के लिए किन शर्तों को रखा गया है।

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Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 4 April 2025 at 10:54 IST