अपडेटेड 15 July 2025 at 20:30 IST

SpiceJet: उड़ने वाला था विमान, तभी अंदर भिड़ीं दो महिलाएं और बन गया मछली बाजार; हालात बिगड़े तो प्लेन वापस टर्मिनल पर लौटा, VIDEO VIRAL

स्पाइसजेट की दिल्ली-मुंबई फ्लाइट में 2 महिलाओं की लड़ाई के कारण विमान को टर्मिनल वापस लौटना पड़ा, इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

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SpiceJet Flight Ka Video
2 औरतों की प्लेन में लड़ाई | Image: Republic/AI

Women Fight in Flight: दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को एक अनोखी घटना घटी, जब स्पाइसजेट की फ्लाइट जो मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी, उसे उड़ान भरने से पहले ही वापस टर्मिनल लाना पड़ा। कारण था 2 महिलाओं की लड़ाई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जैसे ही विमान टेकऑफ करने के लिए रनवे पर आगे बढ़ा, दोनों महिला यात्री आपस में भिड़ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहस इतनी बढ़ गई कि वे कॉकपिट (यानी विमान का अगला हिस्सा जिससे पायलट वायुयान पर नियंत्रण रखता है।) की ओर बढ़ने लगीं। क्रू मेंबर्स और बाकी यात्रियों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानीं। पायलट ने शांति की अपील की, मगर जब हालात काबू से बाहर हो गए, तब विमान को वापस टर्मिनल लाने का फैसला लिया गया। 

CISF को सौंपा गया मामला  

स्पाइसजेट प्रवक्ता ने बताया कि, यह घटना 14 जुलाई 2025 को SG 9282 फ्लाइट में हुई। दोनों महिलाओं को CISF के हवाले कर दिया गया है और उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया। यह कदम सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला यात्री चिल्ला रही है, जबकि बाकी यात्री उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स की आवाज सुनाई देती है, 'यह गैरकानूनी है... अब वो वापस लेकर जा रहा है।' जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना याद दिलाती है कि विमान में यात्रा करते वक्त अनुशासन और संयम कितना जरूरी है। किसी की भी लापरवाही न सिर्फ खुद को, बल्कि पूरे विमान को प्रभावित कर सकती है।

क्या होगी कानूनी कार्रवाई? 

विमान के भीतर इस तरह की अशांति को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है। DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) के नियमों के अनुसार, फ्लाइट में अनुशासनहीनता पर यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। यदि महिला यात्रियों पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं, तो उन पर जुर्माना, अस्थायी या स्थायी रूप से हवाई यात्रा पर प्रतिबंध और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह मामला अब CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी की जांच में है। 

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Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 15 July 2025 at 20:30 IST