अपडेटेड 19 December 2024 at 23:09 IST

संसद में धक्का-मुक्की: दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज

FIR lodged Against Rahul Gandhi: दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

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FIR lodged against Rahul Gandhi
FIR lodged against Rahul Gandhi | Image: X- @INCIndia

FIR lodged Against Rahul Gandhi: दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई ‘‘धक्का-मुक्की’’ के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की।

इससे पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में ‘‘धक्का-मुक्की’’ के दौरान ‘‘शारीरिक हमला और उकसावे’’ में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को अभ्यारोपित करने की मांग की थी।

बीजेपी नेताओं ने सौंपी शिकायत

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए गांधी को बुला सकती है। पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस स्थान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां कथित घटना हुई थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि धारा 117 के अलावा गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं। धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।

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संविधान निर्माता बी आर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर बृहस्पतिवार को संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष और राजग सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और लोकसभा सदस्य मुकेश राजपूत घायल हो गए।

बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाए धक्कामुक्की के आरोप

भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में ‘‘धक्का-मुक्की’’ के दौरान ‘‘शारीरिक हमला और उकसावे’’ में शामिल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ ‘‘धक्का-मुक्की’’ की।

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कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है। वडोदरा से भाजपा सांसद हेमांग जोशी ने अपनी दो पन्नों की शिकायत में कहा, ‘‘लगभग 10 बजे, मैं मुकेश राजपूत जी, प्रताप राव सारंगी जी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथी सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था।’’

उन्होंने कहा कि वे खास तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही ‘‘गलत सूचना’’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जोशी ने शिकायत में कहा, ‘‘इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान, राहुल गांधी पूर्वाह्न 10.40 से 10.45 बजे के बीच मौके पर पहुंचे। निर्धारित प्रवेश मार्ग से जाने के संसद के सुरक्षाकर्मियों के अनुरोध के बावजूद, राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन को बाधित करने और राजग सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देशों की अनदेखी की और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर बलपूर्वक बढ़े।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि न केवल राहुल गांधी और अन्य ने सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि उन्होंने (राहुल गांधी) ‘इंडिया’ गठबंधन के अन्य सदस्यों को राजग सांसदों की ओर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने के लिए उकसाया।

जोशी ने कहा, ‘‘उन्होंने जानबूझकर मुकेश राजपूत और प्रताप राव सारंगी और अन्य लोगों को धक्का देने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया, जो प्रवेश द्वार पर संकरी सीढ़ियों पर खड़े थे।’’

उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में ‘‘गंभीर चोट’’ आयी और सारंगी के माथे पर चोट लगी।

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Published By : Priyanka Yadav

पब्लिश्ड 19 December 2024 at 23:09 IST