Rampal Bail: संत रामपाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, देशद्रोह मामले में मिली जमानत, 11 साल बाद जेल से आएंगे बाहर
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सतलोक आश्रम प्रमुख संत रामपाल को देशद्रोह मामले में जमानत दे दी है। 19 नवंबर, 2014 से हिसार जेल में बंद रामपाल करीब 11 साल 4 महीने से कैद थे। बरवाला आश्रम हिंसा में 6 लोगों की मौत के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
- भारत
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Sant Rampal bail : हरियाणा के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को बड़ी राहत मिली है। देशद्रोह के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 11 साल, 4 महीने 20 दिन की लंबी जेल काटने के बाद अब वे जल्द ही हिसार की जेल से रिहा हो सकते हैं।
हाईकोर्ट का जमानत आदेश संबंधित ट्रायल कोर्ट में पहुंचने के बाद बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद आदेश जेल प्रशासन तक पहुंचेगा और संत रामपाल की रिहाई होगी। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहाई का आदेश लागू किया जाएगा।
6 लोगों की हुई थी मौत
संत रामपाल को 19 नवंबर, 2014 को हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमानना के मामले में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आश्रम पहुंची, तो उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई।
इस टकराव में 5 महिलाओं और एक डेढ़ साल के बच्चे समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई थी, जिसने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया। इस घटना के बाद रामपाल पर देशद्रोह, हत्या और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कई मामले दर्ज किए गए। वे उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
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आश्रम पर होगी नजर
हाईकोर्ट की इस राहत के बाद अन्य लंबित मामलों में कानूनी प्रक्रिया अपनी गति से आगे बढ़ेगी। संत रामपाल के समर्थक इस फैसले को न्याय की जीत मान रहे हैं, जबकि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है।
संत रामपाल की रिहाई के बाद आश्रम परिसर और उनके अनुयायियों की गतिविधियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रखने की तैयारी है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। यह फैसला हरियाणा-पंजाब के धार्मिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। संत रामपाल के अनुयायी लंबे समय से उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे।