अपडेटेड 5 April 2025 at 12:32 IST
नपाई पहले, बुलडोजर तैयार... क्या टूटेगा संभल के सांसद जिया उर रहमान का घर? एसडीएम कोर्ट में सुनवाई पर टिकी नजरें
संभल की एसडीएम कोर्ट में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने को लेकर सुनवाई है। वकीलों को मकान पुराना होने का साक्ष्य देना था, जो नहीं दे पाए।
- भारत
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Sambhal News: अखिलेश यादव के करीबी और संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुसीबतों की फेहरिस्त काफी लंबी है। 2 करोड़ रुपये के बिजली चोरी के बोझ के साथ घर का निर्माण भी सवालों के घेरे में है। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में फिलहाल सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ संभल की अदालत में सुनवाई होनी है।
संभल की एसडीएम कोर्ट में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने को लेकर सुनवाई है। वकीलों को मकान पुराना होने का साक्ष्य देना था, लेकिन वकील अभी तक कोई साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। साक्ष्य में देरी की वजह से 500 रुपये का जुर्माना भी लगा था। साक्ष्य देने के नाम पर बर्क के वकील लगातार कोर्ट से समय मांगते रहे हैं। इधर, प्रशासन की टीम बर्क के घर पहुंचकर नपाई पहले ही कर चुकी है। मसलन अगर आज कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो घर पर जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है।
5 अप्रैल तक मिली थी सपा सांसद को राहत
पिछली सुनवाई के समय समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को राहत देते हुए घर की वैधता निर्धारित करने के लिए जांच पर 5 अप्रैल तक रोक लगाई गई थी। ये रोक तब लगाई गई जब संभल के सांसद ने एसडीएम कोर्ट में एक आवेदन दिया और अपील के निपटारे तक जांच को रोकने के लिए कहा था। हालांकि शनिवार को ये नोटिस का समय पूरा हो रहा है और दोपहर दो बजे एसडीएम बंदना मिश्रा की कोर्ट मामले को सुनने के लिए बैठेगी।
मकान को लेकर सबूत नहीं दे पाए हैं सांसद बर्क
इसके पहले सांसद की ओर से कोई सबूत न मिलने पर उनके घर को लेकर जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक टीम का गठन हुआ था। संभल एसडीएम बंदना मिश्रा के मुताबिक, सांसद निर्धारित सुनवाई के दौरान अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे कि संपत्ति उनकी नहीं है या ये कोई नवनिर्मित इमारत नहीं है। एसडीएम ने इसके बाद एक संयुकर्त टीम बनाई थी, जिसको ये जांच करने की अनुमति थी कि नया निर्माण कितना पुराना है। बहरहाल, संभल की एसडीएम कोर्ट में शनिवार की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 5 April 2025 at 12:32 IST