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पब्लिश्ड 16:34 IST, April 4th 2024

Liquor Scam: बेटे का है एग्जाम, मां की कमी मासी भी नहीं कर सकती पूरा... कविता को मिले अंतरिम जमानत'

के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया है। अब कोर्ट 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Sagar Singh
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BRS MLC K Kavitha Withdraws Plea Against Her Arrest
के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित | Image: ANI

Delhi Excise Policy Case : दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट में सुनवाई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया है। अब इस मामले में कोर्ट 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। इसके अलावा के. कविता की नियामित जमानत याचिका पर राउज ऐवन्यू कोर्ट में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।

के. कविता की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए। कविता के वकील ने अपनी दलील में कहा कि आरोपी महिला का एक बच्चा है, जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है। वह 16 साल का है।

'मां कमी कोई कोई पूरा नहीं कर सकता'

अपनी दलील पर कविता के वकील ने कहा कि बेटे के साथ मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। जो कुछ हुआ है उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है। 16 साल की उम्र में भी कोई मां की कमी कोई पिता, बहन या भाई पूरा नहीं कर सकता है। एक मां के भावनात्मक समर्थन को एक मासी द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता है।

ED ने अपनी दलील में क्या कहा?

ED ने के. वकील की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी रिश्वत देने वाले प्रमुख लोगों में से एक है। वह न केवल अग्रिम रूप से रिश्वत की व्यवस्था करने का हिस्सा है, बल्कि इंडो स्पिरिट के माध्यम से लाभार्थी भी है। कविता ने अपने मोबाइल फोन से सबूत मिटा दिए, वह भी उस दिन जब उनको समन जारी किया गया था। फेसटाइम जैसे ऐप्स में कोई डेटा नहीं था। ED ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 100 से अधिक उपकरण या तो गायब हो गए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं।

गवाहों पर दबाव का आरोप

ED ने कहा कि ऐसे गवाह हैं जिन्हें बुलाया गया और उन्हें अपने बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। इस स्तर पर कोई भी अंतरिम राहत जांच को पटरी से उतार देगी। वह बहुत प्रभावशाली हैं और यह आगे भी लोगों को प्रभावित करेंगी। 2 से 3 गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया। तीसरा व्यक्ति हमारे पास आया और कहा कि उसपर दबाव डाला जा रहा है। ED ने सिंघवी की दलील पर कहा कि कविता की तीन बहनें हैं, जो बच्चे के भावनात्मक समर्थन के लिए उपलब्ध हैं।

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अपडेटेड 16:50 IST, April 4th 2024